अनुपम राजन ने कहा मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्ची वितरित की

भोपाल

मतदाता पर्ची नहीं मिली है या मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी मतदान करने में कोई बाधा नहीं है। केवल आपके पास फोटोयुक्त 12 दस्तावेजों में से एक होना चाहिए, जो लगभग सभी के पास होते ही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता पर्ची वितरित की जा चुकी है।

इसके बाद भी यदि किसी को यह नहीं मिली है तो प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल आफिसर उपलब्ध रहेंगे। वे मतदाता सूची में नाम देखकर तत्काल पर्ची बना देंगे। मतदाता परिचय पत्र यदि नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज हैं, जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

इसमें फोटोयुक्त वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आइडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जाब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) शामिल हैं।

Source : Agency

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Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

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