राजस्थान कोरोना गाइडलाइन में फिर हुआ संशोधन, वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में

जयपुर। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन में एक बार फिर संशोधन किया है। इस संसोधन तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली 1 फरवरी से डबल डोज अनिवार्य, दूसरा शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति और तीसरा जन अनुशासन कर्फ्यू को केवल नगरीय क्षेत्रों तक सिमित कर दिया गया है। ऐसे में प्रदेश के लोगों को कोरोना के कहर के बीच संसोधित गाइडलाइन से काफी राहत मिलेगी।

1 फरवरी से वैक्सीन की डबल डोज अनिवार्य
संसोधित गाइड लाइन में सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों के लिए वेक्सीन की डबल डोज अनिवार्य है। संस्था प्रधानों को कार्यालय के बाहर डबल डोज अनिवार्यता के बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की छूट
शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों का दायरा फिर बढ़ा दिया गया है। पूर्व की गाइडलाइन में शहरी क्षेत्रों में 50 लोगों के शामिल होने की छूट थी लेकिन अब इसे बढाकर 100 कर दिया गया है। संसोधित गाइड लाइन के मुताबिक, पूरे प्रदेश में सभी शादी समारोह अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। बैंड बाजों वालों को 100 में नहीं गिना जाएगा।

केवल शहरी क्षेत्र में लागू रहेगा वीकेंड कर्फ्यू
शनिवार को रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाला जन अनुशासन कर्फ्यू अब पूरे प्रदेश के बजाय केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। याद रहे यह संसोधित गाइड लाइन 24 जनवरी से लागू होगी। ऐसे में रविवार 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में जनअनुशासन कर्फ्यू पूर्व की भांति लागू रहेगा। 30 जनवरी रविवार को केवल नगरीय क्षेत्रों में ही कर्फ्यू लागू रहेगा।

Source : Agency

1 + 6 =

Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

M.No.: +91-96448-06360

Email: [email protected]