जांजगीर-चांपा
कोविड - 19 के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 13 अप्रैल की शाम को 6 बजे से 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान जिले की सीमाओ को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा।
जांजगीर-चांपा जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण सुबह 6 से 8 व शाम को 5 से 6.30 बजे तक होगी। न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5 से 7 बजे बांट सकेंगे। पशुचारा दुकान, पेंट शॉप व एक्वेरियम में केवल पशुचारा देने हेतु 6 से 8 बजे तक अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप संचालको द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों,अस्पताल/मेडिकल से इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी, विधिमान्य, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/ उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हाकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुऐ अन्य राज्य से सीधे अन्य जाने वाले वाहन को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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