बिना रजिस्ट्रेशन चालू प्रोजेक्ट में बेच रहे प्लाट

छिंदवाड़ा। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बिल्डरों और कालोनाइजरों पर शिकंजा जरूर कस दिया है लेकिन कुछ प्रापर्टी डीलर अब भी बिना पंजीयन प्लाट बेच रहे हैं। रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के तहत कालोनाइजरों और बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट और पूर्व से संचालित प्रोजेक्ट के लिए पंजीयन कराने का समय समाप्त हो चुका है। बिना पंजीयन कराए किसी भी प्रोजेक्ट में प्रापर्टी बेचना अब अपराध माना जाएगा और रेरा ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगा सकता है। रियल एस्टेट रेग्युलेशन अथार्टी के पास 31 जुलाई तक मात्र एक बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पंजीयन कराया है।
हो सकता है मामला दर्ज
रेरा में पूर्व से संचालित प्रोजेक्ट के लिए पंजीयन कराने की अवधि समाप्त हो गई है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यहां पंजीयन कराया जा सकता है। समय सीमा निकलने के बाद भी कालोनाइजर और बिल्डर रेरा में पंजीयन करा सकते है। इसके लिए उन्हें तय फीस से दोगुनी फीस जमा कराना होगा। ऐसा करके वे विधिवत रेरा के दायरे में आ जाएंगे और अपनी बची हुई सम्पत्ति की बिक्री कर सकेंगे। लेकिन यदि कोई बिना पंजीयन कराए भी पुरानी प्रापर्टी बेचने की कोशिश करेगा तो इसकी शिकायत मिलती है या रेरा के संज्ञान में आता है तो रेरा के अधिकारी ऐसे मामलों को आपराधिक मानते हुए प्रकरण दर्ज करेंगे और हर प्रोजेक्ट के लिए ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
 

 

Source : ब्यूरो

5 + 14 =

Name: धीरज मिश्रा (संपादक)

M.No.: +91-96448-06360

Email: [email protected]