पुणे में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन, जानें क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
महाराष्ट्र के पुणे में आज रात 12 बजे से एक बार फिर लॉकडाउन लग जाएगा। ये लॉकडाउन दो चरणों में होगा और 23 जुलाई तक चलेगा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए पुणे में एक बार लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पहले पांच दिन यानि 13-18 जुलाई काफी सख्त लॉकडाउन रहेगा।
पुणे में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, जिसकी वजह से सड़कों पर कई लोग सब्जी और फल खरीदते हुए दिखाई दिए। पुणे में लॉकडाउन लगने के बाद क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, यहां पढ़िए...
लॉकडाउन के दौरान क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा?
- लॉकडाउन के पहले चरण 14-18 जुलाई तक ग्रॉसरी स्टोर, रिटेल और थोक की दुकानें बंद रहेंगी
- दूसरे चरण 19-23 जुलाई तक, सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी
- 23 जुलाई तक ऑनलाइन फूड पोर्टल की डिलिवरी सेवा बंद रहेगी
- 14-18 जुलाई तक थोक और फुटकर ग्रॉसरी की दुकान, सब्जी और फल का बाजार और लोडिंग एरिया बंद रहेंगे
- 19-23 जुलाई तक सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक यही दुकानें खुली रहेंगी
- 18 जुलाई तक अंडा, मांस, मटन, चिकन और मछली बेचने वाली दुकानें बंद रहेंगी
- 19-23 जुलाई तक सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ये सब दुकानें खुली रहेंगी
- 19 जुलाई के बाद से ही ई-कॉमर्स डिलिवरी सेवा शुरू होगी
- सरकारी दफ्तर दस फीसदी कर्मचारी के साथ काम करेंगे और आईटी कंपनी में 15 फीसदी कर्मचारियों को मंजूरी
- कम से कम मानवबल के साथ बैंक काम करेंगे
- जरूरी सेवाओं के लिए सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक हर दिन पेट्रोल पंप खुलेंगे
- अखबार की छपाई और डिलिवरी सुबह छह बजे से नौ बजे तक चालू रहेगी
- अंतरशहरीय, अंतर-जिले सप्लाई चेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए नर्स और सेवक काम कर सकते हैं
23 जुलाई तक ये पूरी तरह बंद रहेगा
- सभी निजी दफ्तर बंद रहेंगे
- सार्वजनिक और निजी खेल के मैदान, बाग बंद रहेंगे
- सुबह और शाम के घुमने पर रोक
- धार्मिक स्थलों पर पूजा करने पर रोक
- कोई राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या खेल गतिविधियां नहीं होंगी
- होटल, रेस्त्रां, बार, रिसॉर्ट, मॉल और बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे
- सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- निजी दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया को मंजूरी नहीं
- मेडिकल इमरजेंसी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों की छूट
- सार्वजनिक परिवहन और निजी बस सेवा, ट्रैक्टर, ट्रक नहीं चलेंंगे
- निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगी रहेगी
- थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, मैरिज हॉल बंद रहेंगे
- पहले से बुक मैरिज हॉल को 20 लोगों के साथ अनुमित दी जाएगी